आगरा: अपर जिला जज 6 नीरज कुमार महाजन ने हत्या और अन्य धाराओं में आरोपित दिनेश, अभय पाल, रघुवीर, मनोज और चंद्रभान को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया है।
ये था मामला
वादी गोपाल ने अपने पुत्र सत्यभान की हत्या का आरोप लगाते हुए थाना मनसुखपुरा में तहरीर दी थी। वादी का दावा था कि 18 जनवरी 2015 की रात सत्यभान जानवरों से गेहूं की फसल की रखवाली के लिए खेत पर गया था, लेकिन सुबह तक घर नहीं लौटा। 19 जनवरी 2015 की दोपहर, सत्यभान का शव बसई गुज्जर की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे मिला। पुलिस ने दिनेश, मनोज, अभय पाल, रघुवीर और चंद्रभान के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने और अन्य धाराओं में आरोप पत्र पेश किया था।
अदालत का फैसला
अभियोजन पक्ष वादी गोपाल सहित 7 गवाहों को पेश नहीं कर सका। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के अभाव और वादी एवं अन्य गवाहों द्वारा घटना का समर्थन नहीं करने के कारण आरोपियों को बरी कर दिया गया।
आरोपियों की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शर्मा ने की।