कोर्ट में हाजिर नहीं हुई कंगना रनौत, 9 जनवरी को होगा आदेश

MD Khan
3 Min Read
स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत आज भी हाजिर नहीं हुईं। न ही उनका कोई अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुआ। कोर्ट ने आज बादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट की ओर से बहस सुनने के बाद मामले पर आदेश के लिए 9 जनवरी 2024 की तिथि तय कर दी है।

यह मामला 11 सितंबर 2024 को दायर किया गया था, जब कंगना रनौत के खिलाफ आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने देश के किसानों का अपमान किया, उन्हें “अलगाववादी हत्यारा बलात्कारी” कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया, और 1947 की आजादी को महात्मा गांधी के “भीख के कटोरे” से मिली बताया। इसके अलावा, कंगना ने देश के सैकड़ों क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान किया था।

See also  UP Police सिपाही ने भाजपा नेता के साथ कर किया कांड;लोग नहीं कर पा रहे यकीन;हर कोई कहा रहा- ऐसा कैसे हो सकता है

राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने यह मामला अदालत में दायर किया था। कोर्ट ने बादी अधिवक्ता के बयानों के आधार पर गवाहों के बयान दर्ज किए और कंगना को उनके दिल्ली और कुल्लू मनाली के पते पर 12 अक्टूबर 2024 को नोटिस भेजे थे, जो कंगना को प्राप्त हो गए थे। बावजूद इसके, कंगना कोर्ट में उपस्थित नहीं हुईं। इसके बाद, कोर्ट ने उन्हें फिर से नोटिस भेजकर निर्देशित किया कि वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें।

कंगना द्वारा हाजिर न होने पर, कोर्ट ने उन्हें तीसरी बार मौके का अवसर दिया और आदेश जारी किया कि कंगना कोर्ट में उपस्थित हो। लेकिन कंगना ने फिर भी कोर्ट में हाजिरी नहीं दी। 18 दिसंबर 2024 को, बादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने कोर्ट में अपनी लिखित बहस और तमाम सबूत दाखिल किए थे। आज की नियत तिथि पर भी कंगना और उनका कोई अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ।

See also  सिपाही ने यमुना में डूबते हुए व्यक्ति को बचाया, क्षेत्रीय लोग हुए शुक्रगुजार

अब, कोर्ट ने बहस सुनने के बाद मामले पर आदेश के लिए 9 जनवरी 2024 की तिथि तय की है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह, भैया रामदत्त दिवाकर, बी एस फौजदार, राकेश नौहवार सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने अपनी बहस प्रस्तुत की। कोर्ट ने इस मामले में कंगना को तलब करने के आदेश के लिए 9 जनवरी 2024 की तिथि निश्चित कर दी है।

 

 

 

See also  यूरिया का बैग हुआ पांच किलो हल्का, विरोध में उतरे किसान संगठन
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *