पीएम-कुसुम सोलर पम्प योजना: 12 फरवरी तक जमा करें अवशेष धनराशि

Rajesh kumar
1 Min Read

आगरा: उप कृषि निदेशक पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा ने सभी किसानों को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) सोलर पम्प योजना के तहत 19 जनवरी को विभिन्न क्षमता के सोलर पम्प के लिए ऑनलाइन बुकिंग की गई थी। 29 जनवरी को टोकन कन्फर्म हो गए थे और संबंधित किसानों के मोबाइल पर मैसेज भेज दिए गए थे।

अवशेष धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि:

जो किसान 5 फरवरी तक किसी कारणवश अवशेष धनराशि बैंक में जमा नहीं कर सके हैं, वे 12 फरवरी तक चालान जनरेट करके इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में शीघ्र धनराशि जमा कर सकते हैं। टोकन में अंकित अंतिम तिथि तक धनराशि जमा करना सुनिश्चित करें।

See also  आगरा कॉलेज को मिले विश्वविद्यालय का दर्जा: 24 साल बाद हुई बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक, कार्य नीति पर सदस्यों ने की चर्चा

धनराशि जमा करने की प्रक्रिया:

  • टोकन में अंकित धनराशि जमा करें।
  • जमा करने के बाद, एक प्रति उप कृषि निदेशक, आगरा कार्यालय में जमा करें।

अवज्ञा के परिणाम:

  • यदि आप 12 फरवरी तक धनराशि जमा नहीं करते हैं, तो आपका टोकन निरस्त हो जाएगा।
  • जमा की गई टोकन राशि जब्त कर ली जाएगी।
  • इसके लिए केवल आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिक जानकारी के लिए:

  • उप कृषि निदेशक कार्यालय, आगरा से संपर्क करें।
  • पीएम-कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

See also  शहीद स्मारक पर दीपदान कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

error: AGRABHARAT.COM Copywrite Content.