Agra : तीन लाख दस हजार रुपये का चैक डिसऑनर होनें कें मामलें में आरोपित समरजीत सिंह पुत्र मलहु राम निवासी रकाबगंज को मुकदमें कें विचारण हेतु अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन गरिमा सिंह नें अदालत में तलब करनें कें आदेश दियें।
मामलें के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती नीलम श्रीवास्तव प्रोप्राइटर मैसर्स सिंगर सेल्स राजेन्द्र मार्केट हास्पिटल रोड जिला आगरा नें अपनें पति संजय श्रीवास्तव को अधिकृत कर अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया कि आरोपी एसएन हास्पिटल में टेक्नीशियन कें पद पर कार्यरत है । वह उनकीं फर्म से इलेक्ट्रॉनिक समान आदि खरीदता रहता था अपनी गारंटी पर वह अन्य को भी समान दिलवाता रहता था।
आरोपी पर 3 लाख दस हजार बकाया हो जाने पर उसनें उक्त राशि का चैक दिया। जिसे बैंक में प्रस्तुत करनें पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया । वादनी द्वारा अपनें अधिवक्ता कें माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत करनें पर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन गरिमा सिंह नें आरोपी को मुकदमें कें विचारण हेतु अदालत में तलब करनें कें आदेश दियें।