आगरा नगर निगम ने कोयला भट्ठी को किया ध्वस्त, ढाबा संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

Rajesh kumar
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आगरा: आगरा नगर निगम ने एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के आदेशों का पालन करते हुए शहर में कोयला भट्ठी के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की। मदिया कटरा में स्थित एक ढाबे पर कोयला भट्ठी के उपयोग के आरोप में नगर निगम के प्रवर्तन दल ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और भट्ठी को ध्वस्त कर दिया।

कोयले के उपयोग से वायु प्रदूषण

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, ढाबे पर कोयले की भट्ठी का उपयोग वायु प्रदूषण का कारण बन रहा था। कोयला जलाने से निकलने वाली जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड, कार्बन डाईऑक्साइड और नाइट्रोजन डाईऑक्साइड स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। इसके अलावा, कोयले से निकलने वाला पारा नदियों और नालों में मिलकर खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाता है, जो गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर सकता है।

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एनजीटी के आदेश का उल्लंघन

एनजीटी द्वारा कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, मदिया कटरा में स्थित ढाबा संचालक टीकम सिंह ने अपनी भट्ठी में कोयला जलाया। यह न केवल एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन था, बल्कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरे का कारण बन रहा था। इस कारण नगर निगम की टीम ने सख्त कार्रवाई की और भट्ठी को तत्काल ध्वस्त कर दिया।

नगर निगम की कार्रवाई

नगर निगम के प्रवर्तन दल ने इस अभियान के तहत गन्ना से भरे ट्रक में कोयला जलाने के मामले में भी कार्रवाई की। नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी एसएफआई रमेश चंद सैनी और प्रभारी अतिक्रमण कर्नल राहुल के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर ढाबे पर कोयला जलाने का कार्य रुकवाया।

नगर निगम ने इस मामले में ढाबा संचालक टीकम सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस कार्रवाई से यह संदेश दिया गया कि शहरी क्षेत्र में नगर निगम एनजीटी के आदेशों का पूरी तरह से पालन कराएगा, और जो भी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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कोयला जलाने पर प्रतिबंध

आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में कोयला जलाने के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही थी, जिसके बाद एनजीटी ने औद्योगिक इकाइयों में कोयले के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और पेठा जैसे औद्योगिक स्थानों पर कोयले के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

नगर निगम के आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा, “हम शहरी क्षेत्र में एनजीटी के आदेशों का पालन करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यदि किसी औद्योगिक इकाई में कोयला जलाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

अन्य कार्रवाई

इसके अलावा, नगर निगम ने प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग के लिए 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 5 किलोग्राम पॉलीथिन जब्त की गई, और इस दौरान मदिया कटरा में एक बैंडबाजे वाले पर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण करने के आरोप में 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा, नगर निगम की टीम ने रामबाग चौराहा से टेढी बगिया तक अतिक्रमण हटवाने के लिए मुनादी कराई।

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अतिक्रमण हटाने और सफाई की प्रक्रिया

नगर निगम की टीम ने शहर में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान जेडओ अवधेश कुमार भी कार्रवाई में शामिल रहे। उन्होंने नुनिहाई रोड पर सड़कों के किनारे स्थित झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने की चेतावनी दी।

नगर निगम का संकल्प

नगर निगम ने यह स्पष्ट किया है कि शहर में साफ-सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी, ताकि प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सके और नागरिकों को एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिल सके।

 

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