दहेज हत्या और अन्य आरोप में पति एवं सास को आजीवन कारावास

MD Khan
By MD Khan
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आगरा: दहेज हत्या और अन्य अपराधों के मामले में पति टिंकू उर्फ राजेश और सास श्रीमती ओम वती को एडीजे-17, नितिन कुमार ठाकुर ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या का है, जहां आरोपी ससुरालीजनों द्वारा नगदी और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर पीड़िता की हत्या कर दी गई थी।

मामला और आरोप

यह घटना 2 फरवरी 2019 की है, जब वादी मुकदमा मुरारी पुत्र चिरंजी लाल निवासी आनंद नगर, थाना जगदीशपुरा, आगरा ने अपनी बेटी श्रीमती सपना की हत्या की सूचना पुलिस को दी थी। जानकारी के अनुसार, सपना की शादी 6 साल पहले आरोपी टिंकू उर्फ राजेश से हुई थी। वादी ने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी में खर्च किया था, लेकिन आरोपी ससुरालीजनों को दहेज में दो लाख रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं हो पाने पर उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।

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मांग पूरी न करने पर आरोपी पति और सास ने मिलकर 2 फरवरी 2019 को सपना की हत्या कर दी। जब वादी को अपनी बेटी की हत्या की सूचना मिली, तो वह ससुराल पहुंचे, लेकिन वहां उनकी बेटी की लाश घर के बाहर रखी मिली और आरोपी ससुरालीजन फरार हो चुके थे।

पुलिस जांच और आरोप पत्र

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पत्नी और सास के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने विभिन्न गवाहों को अदालत में पेश किया, जिनमें मृतका की मां, भाई, डॉक्टर प्रभात कुमार, एसडीएम संगम लाल, एएसपी अभिषेक कुमार, एएसपी गोपाल कृष्ण और पुलिस कर्मी बिजेंद्र सिंह शामिल थे।

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अदालत का फैसला

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अपने साक्ष्यों को पेश किया और एडीजीसी सत्य प्रकाश धाकड़ ने अभियुक्तों के खिलाफ तर्क दिए। इसके बाद अदालत ने दोषी पति और सास को दहेज हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। एडीजे-17, नितिन कुमार ठाकुर ने आरोपित पति और सास को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

 

 

 

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