प्राधिकरण ने 7 बीघा में बनी अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त, एक को किया सील

Sumit Garg
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आगरा। एडीए ने लोहामंडी वार्ड के अंतर्गत सात बीघा में अनाधिकृत कॉलोनी पर शनिवार को अपना जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया है । वही एक अनाधिकृत निर्माण को सील भी किया है ।

लोहामण्डी वार्ड के अन्तर्गत राजकुमार द्वारा खसरा संख्या-409, 410, 413, 414 व 415 मौजा-चौहटना, आगरा में लगभग 7000.00 वर्गमी० क्षेत्रफल में सडक, विद्युत पोल व नाली आदि बनाते हुये अवैध भू-विभाजन कर अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था ।
विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने शनिवार को इस अवैध भू-विभाजन के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर दी हैं ।

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लोहामण्डी वार्ड में ही राजीव कुमार गोयल नि०- 12ए, आलोक नगर ऋषि मार्ग, आगरा द्वारा प्लॉट नं0-14 ए, खसरा सं0-261 (मि), आलोक नगर, ऋषि मार्ग, बैंक कालोनी एम.जी. रोड-2, आगरा पर स्वीकृत मानचित्र सं०-एडीए/बी.पी./22-23/0898 से विचलन कर किये जा रहा था। एडीए की टीम ने इस निर्माण कार्य के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क (1) के अन्तर्गत सीलिंग की कार्यवाही की गयी। सीलिंग की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में अवर अभियन्तागण व सम्बन्धित थाना पुलिस बल एवं प्राधिकरण सचल दस्ता के सहयोग से की गयी।

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प्रभारी-दैनिक अग्रभारत समाचार पत्र (आगरा देहात)
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