आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने गुरुवार को फतेहपुर सीकरी और छत्ता वार्ड के अंतर्गत दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। यह कदम नगर नियोजन के उल्लंघन और अवैध निर्माणों पर नियंत्रण पाने के लिए उठाया गया था। एडीए की प्रवर्तन टीम ने इस कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसमें क्षेत्रीय पुलिस बल, सचल दस्ता और जेसीबी मशीन की मदद ली गई।
फतेहपुर सीकरी में ध्वस्त हुई अवैध कॉलोनी
फतेहपुर सीकरी के वार्ड में संजय चौधरी और बृजेश चौधरी द्वारा “ओम कॉलोनी” नाम से एक अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। यह कॉलोनी गुड़ की मण्डी, फतेहपुर सीकरी में लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी, जिसमें गिट्टी डालकर रोड का निर्माण किया जा रहा था।
इस अवैध कॉलोनी पर एडीए की प्रवर्तन टीम ने टीम का गठन कर क्षेत्रीय पुलिस बल, सचल दस्ता और जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कदम नगर नियोजन के उल्लंघन को रोकने और क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लिया गया।
छत्ता वार्ड में भी हुई कार्रवाई
वहीं, छत्ता वार्ड में भी एक अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था। मुकेश सिंघल द्वारा “मौजा-भागूपूर, कुबेरपुर, एनएच-2, फिरोजाबाद रोड, आगरा” पर लगभग 3000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था। यह कॉलोनी नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के तहत अवैध थी।
एडीए ने इस कॉलोनी पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और इसे तत्काल प्रभाव से ढहा दिया। इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि एडीए क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा और भविष्य में ऐसे अवैध निर्माणों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा।
एडीए की सख्त चेतावनी
आगरा विकास प्राधिकरण ने सभी बिल्डरों, भू-मालिकों और विकासकर्ताओं को चेतावनी दी है कि वे किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण करने से पहले क्षेत्रीय नगर योजना और विकास के नियमों का पालन करें। यदि कोई अवैध कॉलोनी या निर्माण पाया जाता है, तो उसे तुरंत ध्वस्त कर दिया जाएगा, और इसके लिए संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण की ओर से यह भी कहा गया कि इस प्रकार के अवैध निर्माण न केवल शहरी विकास को प्रभावित करते हैं, बल्कि इनसे नागरिकों के लिए भी सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होते हैं। एडीए ने भविष्य में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर कड़ी नजर रखने की बात की है।