फिरोजाबाद: पांच लाख रुपये के चेक के बाउंस होने के मामले में आरोपी संजय शर्मा, पुत्र हरिशंकर शर्मा, निवासी न्यू तिलक नगर, थाना उत्तर, को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। यह आदेश एसीजेएम 7 अनुज कुमार सिंह ने दिया।
मामला क्या है:
वादी सागर कुमार, निवासी ट्यूलिप पैराडाइज, दयालबाग, आगरा, ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में एक मुकदमा प्रस्तुत किया। वादी ने आरोप लगाया कि आरोपी के साथ पारिवारिक संबंध होने के कारण उसने जून 2021 में पांच लाख रुपये उधार लिए थे, जिसे वह छह माह के भीतर वापस करने का वादा किया था।
चेक का बाउंस होना:
समयावधि समाप्त होने के बाद जब वादी ने आरोपी से पैसे की वसूली की, तो आरोपी ने उसे पांच लाख रुपये का चेक दिया। लेकिन जब वादी ने इस चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह बाउंस हो गया।
एसीजेएम अनुज कुमार सिंह ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को तलब करने का आदेश दिया है।