झोला छाप महिला चिकित्सिका की जमानत स्वीकृत, बिना पंजीकरण इलाज और गर्भपात का था आरोप

By MD Khan
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आगरा: बिना पंजीकरण के अवैध रूप से इलाज और गर्भपात कराने के आरोप में गिरफ्तार महिला चिकित्सिका श्रीमती स्नेह लता को जिला जज ने जमानत प्रदान कर दी। आरोपी महिला चिकित्सिका को 75 हजार रुपये की दो जमानत और समान राशि के मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए गए हैं।

मामला और आरोप

यह मामला 2 सितंबर 2024 का है, जब वादी मुकदमा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार लवानिया ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ थाना ताजगंज के तहत स्थित स्नेह लता के क्लिनिक कुंआ खेड़ा, कलाल खेरिया पर छापा मारा था। इस दौरान स्नेह लता को बिना पंजीकरण चिकित्सीय कार्य करते पाया गया। क्लिनिक में एक महिला मरीज डिलीवरी टेबिल पर गर्भपात करवा रही थी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया।

डॉक्टर जितेंद्र कुमार लवानिया की तहरीर पर महिला चिकित्सिका के खिलाफ भारतीय चिकित्सा परिषद (Indian Medical Council Act) की धारा 34 और बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि महिला चिकित्सिका बिना वैध पंजीकरण के चिकित्सा कार्य कर रही थी, जो भारतीय चिकित्सा अधिनियम के तहत गैरकानूनी है।

जमानत के आदेश

इस मामले में अभियुक्ता श्रीमती स्नेह लता ने जमानत के लिए अदालत में याचिका प्रस्तुत की। अभियुक्ता के अधिवक्ता दिनेश कुमार नोहवार ने जमानत प्रार्थना पत्र पर तर्क पेश करते हुए जमानत देने की अपील की। इसके बाद जिला जज ने अभियुक्ता को 75 हजार रुपये की दो जमानत और समान राशि के मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए।

 

 

 

 

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