आगरा। थाना मंटोला के मालखाने से जुआ अधिनियम के मामलों में जब्त रकम और अन्य सामान गायब होने का गंभीर मामला सामने आया है। अदालत ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त को जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार की अदालत में विचाराधीन मुकदमा अपराध संख्या 206/2008 और 112/2011 (राज्य बनाम आरिफ उर्फ गुड्डू, धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना मंटोला) से संबंधित माल को न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए थे।इस पर थाना मंटोला से प्रस्तुत आख्या में बताया गया कि संबंधित माल 2 अगस्त 2009 और 30 नवंबर 2011 को दाखिल किया गया था। हालांकि, मालखाना रजिस्टर में इसका कोई अंकन नहीं मिला और न ही मालखाना मोहर्रिर द्वारा इसे प्राप्त किया जाना दर्शाया गया है।अदालत के अनुसार, इन दोनों मामलों में कुल 1 लाख 40 हजार 730 रुपये, सात मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामदगी फर्द में दर्ज हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि संबंधित कर्मचारियों ने उक्त माल को मालखाने में जमा न कर गबन या गायब कर दिया, जो अत्यंत गंभीर अपराध है।अदालत ने पुलिस आयुक्त को निर्देशित किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाए और की गई कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराया जाए।
पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले :शहर में मालखानों से सामान गायब होने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। थाना जगदीशपुरा के मालखाने से वर्षों पहले लाखों रुपये का सोना चोरी होने का मामला उजागर हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मियों को निलंबित कर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं थाना न्यू आगरा के मालखाने से रिवॉल्वर गायब होने की घटना भी सामने आ चुकी है, जिसकी जांच के बाद कार्रवाई की गई थी।
