श्री कृष्ण विग्रह केस की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। जानें पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश और इस केस की अहम जानकारी।
आगरा: योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के केस संख्या-659/2024 की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2024 को होगी। इस मामले में श्री भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान आदि ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि विपक्षी संख्या-3 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मामले की सुनवाई को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1991 पूजा स्थल अधिनियम के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसके बाद, माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को तय की है।