श्रीकृष्ण विग्रह केस की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी

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श्री कृष्ण विग्रह केस की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। जानें पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश और इस केस की अहम जानकारी।
आगरा: योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के केस संख्या-659/2024 की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2024 को होगी। इस मामले में श्री भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान आदि ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि विपक्षी संख्या-3 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मामले की सुनवाई को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1991 पूजा स्थल अधिनियम के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसके बाद, माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को तय की है।

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 से संबंधित अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी, और उसके बाद वह उच्चतम न्यायालय में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल करेंगे।

अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि आगरा की ऐतिहासिक जामा मस्जिद वर्ष 1920 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक के रूप में सूचीबद्ध है, जिससे पूजा स्थल अधिनियम 1991 इस मामले में लागू नहीं होता है।

इस महत्वपूर्ण मामले के परिणाम का ध्यान अब पूरे क्षेत्रवासियों और धार्मिक समुदायों के बीच बना हुआ है, खासकर श्री कृष्ण जन्मस्थान से जुड़े विवादों के संदर्भ में। इस केस की आगामी सुनवाई से पहले वादी और विपक्ष दोनों ही पक्षों द्वारा कानूनी कार्यवाही जारी रखी जा रही है।

श्री कृष्ण विग्रह केस में 20 फरवरी को होने वाली सुनवाई के बाद, इस मामले में कोई नया मोड़ आ सकता है, जो क्षेत्रीय राजनीति और समाज में व्यापक चर्चाओं का कारण बनेगा।

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