आगरा : आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में एक युवती की शादी से पहले उसके अपहरण के मामले में आरोपी चाचा सुरेश चंद की जमानत याचिका जिला जज ने खारिज कर दी है।
जानकारी के अनुसार, वादी मुकदमा की पुत्री की शादी 4 दिसंबर 2023 को तय थी। शादी की तैयारियों के चलते वह 24 नवंबर को अपनी बुआ के घर शादी की खरीदारी करने गई थी। वहां से देर रात उसके भतीजों पुरुषोत्तम और अन्य ने उसका अपहरण कर लिया।
पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी सुरेश चंद पुरुषोत्तम का चाचा है। उसने ही गांव के पास बंद पड़े स्कूल में दोनों को रुकवाया था। वह उनके लिए खाना भी ले जाता था। पुलिस की दबिश से पहले आरोपी ने अपने भतीजों और वादी की पुत्री को वहां से भगा दिया था।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा, हरशुल राठौर और हरेंद्र चौहान ने तर्क दिया कि आरोपी ने नाबालिग युवती के अपहरण में अपने भतीजों की मदद की है। वह अपहरण के बाद भी युवती को छिपा रहा था। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
मामले की सुनवाई के बाद जिला जज ने वादी पक्ष के तर्कों को सही मानते हुए आरोपी सुरेश चंद की जमानत याचिका खारिज कर दी।