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यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

Dharmender Singh Malik
2 Min Read

नई दिल्ली। यूपी निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने निकाय चुनाव को तीन महीने देर से कराने की अनुमति दी है। इस बीच जल्द ही वित्तीय दायित्वों को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान कोई भी बड़ी नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता है। आयोग तीन महीने के अंदर अपना काम पूरा करने की कोशिश करे।

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बीती 27 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को खारिज कर दिया था और तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। जिसके खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने कहा कि मार्च तक आयोग का पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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