अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दस वर्ष कैद

MD Khan
2 Min Read

आगरा : आगरा के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नसीमा ने अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी राजकुमार पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम अरदाया थाना अछनेरा को दोषी पाते हुए दस वर्ष कैद एवं 18 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दी थी कि वह एवं उसकी पत्नी 1 जुलाई 2014 की सुबह 11 बजे समारोह में शामिल होने गए थे। घर में उनकी 14 वर्षीय पुत्री अकेली थी। आरोपी राजकुमार जबरन वादी की पुत्री का अपहरण कर ले गया। आरोपी ने वादी की पुत्री को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। घर वापस आने पर पुत्री के नहीं मिलने पर वादी ने गांव वालों के सहयोग से आरोपी के घर से अपनी पुत्री को आरोपी के कब्जे से मुक्त कराया और आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।

See also  हरियाणा में प्रचंड विजय पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जताई खुशी

मुकदमे के विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सतेंद्र प्रताप गौतम ने गवाही हेतु वादी मुकदमा, पीड़िता सहित आठ गवाह अदालत में पेश किए।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नसीमा ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुए दस वर्ष कैद एवं 18 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

इस फैसले से पीड़िता एवं उसके परिजनों को न्याय मिला है। यह फैसला अन्य अपराधियों के लिए भी एक सबक है।

See also  आगरा के ट्रक चालक को मृत दिखाने का मामला, प्रयागराज पुलिस सकते में
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

error: AGRABHARAT.COM Copywrite Content.