आगरा : फतेहपुर सीकरी थाने के एक मामले में कोविड अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधान मंडल के विपक्ष के पूर्व नेता और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, एवं पूर्व एमएलसी विवेक बंसल के खिलाफ दायर अपील में आज सुनवाई नहीं हो सकी। यह मामला अब 5 फरवरी 2024 को अपर जिला जज प्रथम, श्री अखिलेश कुमार पांडे की कोर्ट में सुना जाएगा।
इस मामले की जानकारी देते हुए उक्त नेताओं की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख 5 फरवरी 2024 निर्धारित की है।
गौरतलब है कि यह मामला 19 मई 2020 का है, जब उक्त तीनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर बसों को जबरन उत्तर प्रदेश में प्रवेश कराने का प्रयास किया था। इस आरोप में फतेहपुर सीकरी पुलिस ने तीनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप था, जो सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाता है।
यह मामला पहले विशेष कोर्ट, एमपी-एमएलए कोर्ट में चला था, जिसमें 29 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीनों नेताओं को बरी कर दिया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इस फैसले को चुनौती देते हुए 5 सितंबर 2023 को जिला जज की कोर्ट में अपील दायर की थी। अब यह मामला जिला जज की कोर्ट में पुनः सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया है, और 5 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
इस अपील में तीनों नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा और आर. एस. मौर्य ने पैरवी की है।
यह मामला राजनीति में खासा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आरोपी बनाया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 5 फरवरी को होने वाली सुनवाई में क्या निर्णय लिया जाएगा।