Agra : युवक की गोली मार हत्या कें मामलें में आरोपित कलुआ ,कन्हैया एवं रफीक को गवाहों कें मुकरनें पर साक्ष्य कें अभाव में अपर जिला जज नसीमा नें बरी करनें कें आदेश दियें।
थाना शाहगंज में दर्ज मामलें कें अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती जमीला नें थानें पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि, उसका पुत्र कुर्बान खा 4 दिसम्बर 2019 की शाम 6 बजें करीब मुल्ला की प्याऊ से स्कूटी कें माध्यम से अपनें बारह बीघा न री पुरा स्थित घर आ रहा था, साईं विहार कॉलोनी कें पास कलुआ, कन्हैया, एवं रफीक निवासी गण बारह बीघा, नरीपुरा थाना शाहगंज द्वारा वादनी कें पुत्र को रोक उसकें साथ मारपीट की जान बचा भागनें का प्रयास करनें पर कलुआ नें उसे गोली मार दी , इलाज हेतु अस्पताल ले जानें पर चिकित्सको द्वारा वादनी कें पुत्र को मृत घोषित कर दिया।
पूर्व में भी आरोपियों द्वारा इलाकें में एक हत्या की गई थी उसमें वादनी कें पुत्र द्वारा पीड़ित परिवार की मदद करनें पर आरोपी वादनी कें पुत्र से रंजिश मानतें थें,
मुकदमें कें विचारण कें दौरान वादनी पक्ष कें गवाहों कें मुकरनें एवं आरोपियों कें वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा ,पुष्पेंद्र पचौरी एवं हरसुल राठौर कें तर्क पर अपर जिला जज नसीमा नें उन्हें बरी करनें कें आदेश दियें।