आगरा: लूट के दो आरोपी सबूत के अभाव में बरी

MD Khan
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आगरा के अपर जिला जज 11 नीरज कुमार बख्शी ने सब्जी विक्रेता से लूट के मामले में आरोपी रियाजुद्दीन पुत्र मेहराजुद्दीन और प्रेम प्रकाश पुत्र राजू को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार, सब्जी विक्रेता शिव सिंह ने 12 दिसंबर 2012 की रात 9:30 बजे थाने पर तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह बोदला सब्जी मंडी में सब्जी बेचता है। रात में वह अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। वासन फैक्ट्री के पास चार बदमाशों ने उसे रोक उसका मोबाइल लूट लिया। वादी के शोर मचाने पर साथी दुकानदारों ने बदमाशों का पीछा कर एक बदमाश को मौके से दबोच लिया। उससे लूटा गया मोबाइल बरामद कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी ने भागे हुए साथियों का नाम रियाजुद्दीन और राजू बताया, एक का नाम वह नहीं बता सका।

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अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में एक मात्र वादी की ही गवाही दर्ज कराई गई। वादी ने अदालत में आरोपियों को देखकर कहा कि इन लोगों ने उसके साथ कोई लूट नहीं की थी। अदालत ने आरोपियों के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्क पर सबूत के अभाव में आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए।

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