यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने आजम खान की सदस्यता रद्द की

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  • विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने जारी किए आदेश

लखनऊ । हेट स्पीच मामले में दोषी पाए गए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें इस मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सपा नेता आजम खान को उत्तरप्रदेश के विधायक के रूप में अयोग्य करार दिया गया है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने आजम खान की सीट खाली घोषित कर दी। आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से विधायक थे।

उत्तरप्रदेश विधानसभा के सूत्रों ने कहा कि, दोषसिद्धि के बाद आजम खान स्वत: अयोग्य हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने आज उनकी सीट रिक्त होने की घोषणा कर दी। विधानसभा सचिव का कहना है कि कल दोषसिद्धि के बाद उनकी अयोग्यता स्वत: समाप्त हो गई थी। यानी कानून के अनुसार वे आगे विधायक के पद पर नहीं रह सकते। स्पीकर ने आज रामपुर सीट खाली होने की घोषणा की है।

उत्तरप्रदेश के रामपुर कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें नफरती भाषण का दोषी करार दिया था। दोषी साबित होने के बाद ही उन्हें अदालती कस्टडी में ले लिया गया था। वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसे लेकर कोर्ट का फैसला कल आया।

सात अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में गुरुवार को फैसला आया। आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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