यूपी की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। अब 60% की जगह 63% DA मिलेगा। जाने 4 महीने के एरियर और भुगतान की पूरी प्रक्रिया।
लखनऊ | डिजिटल समाचार डेस्क, उत्तर प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दीपावली का त्योहार खुशियों की दोहरी सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले के बाद प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।
सरकार द्वारा जारी शासनादेश (Government Order) के अनुसार, यह बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
DA Hike Key Highlights: मुख्य बातें एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
| राज्य | उत्तर प्रदेश (UP) |
| कुल बढ़ोतरी | 3 प्रतिशत (3%) |
| वर्तमान DA दर | 63% (पहले 60% थी) |
| प्रभावी तिथि | 1 जुलाई 2026 से |
| भुगतान माह | नवंबर 2026 का नियमित वेतन |
| लाभार्थी वर्ग | राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, नगरीय निकाय एवं कार्यप्रभारित कर्मचारी |
किन्हें मिलेगा इस फैसले का फायदा?
योगी सरकार के इस फैसले से केवल नियमित राज्य कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लाखों कर्मियों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचेगा। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
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उत्तर प्रदेश के सभी नियमित और पूर्णकालिक राज्य कर्मचारी।
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सहायता प्राप्त (Aided) शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक व कर्मचारी।
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शहरी स्थानीय निकायों (Municipal Bodies) के कर्मचारी।
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कार्यप्रभारित (Work-charged) कर्मचारी।
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यूजीसी (UGC) वेतनमान पर कार्यरत पदधारक।
बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान नवंबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी दर्ज होगी।
UP DA Hike 2026: योगी सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, अब 63% DA; नवंबर की सैलरी में मिलेगा लाभ
4 महीने के एरियर (July to Oct 2026) के भुगतान का नियम
सरकार ने 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक के 4 महीनों के बकाये (Arrears) के भुगतान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं:
1. GPF (सामान्य भविष्य निधि) से जुड़े कर्मचारी
जीपीएफ (GPF) खाताधारक कर्मचारियों के 4 महीने के एरियर की राशि, आयकर (Income Tax) तथा सरचार्ज की कटौती के बाद, उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। यह धनराशि 1 नवंबर 2027 तक खाते में लॉक रहेगी। विशेष परिस्थितियों में ही अंतिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) के नियम लागू होंगे।
2. NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित कर्मचारी
एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के एरियर का भुगतान तीन भागों में होगा:
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10% राशि: कर्मचारी के टियर-1 (Tier-1) पेंशन खाते में जमा होगी।
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14% अंशदान: राज्य सरकार (नियोक्ता के रूप में) अपनी तरफ से टियर-1 खाते में जमा करेगी।
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शेष 90% राशि: कर्मचारी के पीपीएफ (PPF) खाते में जमा होगी या एनएससी (NSC) के रूप में दी जाएगी। एनएससी उपलब्ध न होने की दशा में यह राशि सीधे नकद दी जाएगी।
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सेवानिवृत्त (Retired) कर्मचारियों को पूरा एरियर नकद
सरकार ने रिटायर हो चुके या जल्द रिटायर होने वाले कर्मचारियों को विशेष राहत दी है:
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शासनादेश से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों,
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1 जुलाई 2026 से अब तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों, तथा
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अगले 6 महीनों के भीतर सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों
को बकाये एरियर की पूरी धनराशि नकद (Cash) प्रदान की जाएगी।
दीपावली से ठीक पहले आया यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) को बढ़ाएगा, बल्कि त्योहारों के मौसम में बाजार की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा।
