अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गुंडा घोषित, जिला बदर अपराधी, हरीश उर्फ टिन्नी जो कि थाना जैथरा के ग्राम नगला सुमिरत का निवासी है , दिनांक 3/1/2014 को थाना जैथरा पुलिस द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट के जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करता हुआ थाना जैथरा क्षेत्र में गिरफ्तार हुआ तथा थाना जैथरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया ।
थाना जैथरा पुलिस ने अपराधी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बजाय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद सम्मान के साथ थाने से ही छोड़ दिया और बाद में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मामला यहीं पर समाप्त नहीं होता है बल्कि जब बार-बार न्यायालय द्वारा उक्त हरीश उर्फ टिन्नी को न्यायालय प्रस्तुत होने को कहा गया तो वह न्यायालय प्रस्तुत नहीं हुआ जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त हरीश उर्फ टिन्नी के विरुद्ध प्रथम आजमानतीय वारंट (एन. बी. डब्लू.) दिनांक 20/3/2017 को जारी किया गया। तब से लगातार हरीश उर्फ इतनी के विरुद्ध मुकदमे में लगातार अजमानतीय वारंट जारी है , लेकिन थाना जैथरा पुलिस अपनी कार्यशैली के चलते गुंडा घोषित जिला बदर अपराधी को संरक्षण प्रदान किए हुए है व न्यायालय से जारी अजमानतीय वारंट के अनुपालन में अभियुक्त हरीश उर्फ टिन्नी को गिरफ्तार नहीं कर रही है ।
इसी हरीश उर्फ टिन्नी ने अलीगंज में तहसील परिसर में पत्रकार पर हमला किया था , जिसमें पत्रकार क्षेत्राधिकारी अलीगंज के हस्तक्षेप से बच गया था किंतु इस बार भी अभियुक्त हरीश और टिन्नी के राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस ने टिन्नी को संरक्षण दिया और प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की ।
पुलिस की यह कार्यशैली अपराध मुक्त समाज की स्थापना पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध मुक्त शासन को पलीता लगाने का काम कर रही है।