पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा दी गई है। यह फैसला पाकिस्तान की अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सुनाया है, जिसमें इमरान खान पर सत्ता के गलत इस्तेमाल और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था।
अलकादिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार का मामला
अलकादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप था कि उन्होंने पाकिस्तान में अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए आए 190 मिलियन पाउंड के फंड का गलत इस्तेमाल किया और उसे निजी फायदे के लिए डायवर्ट कर दिया। यह रकम यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुए समझौते के तहत आई थी।
सजा और जुर्माना
रावलपिंडी की अदियाला जेल अदालत ने इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना और सजा, दोनों ही इमरान खान और उनकी पत्नी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इमरान खान अगस्त 2023 से ही रावलपिंडी की इस जेल में बंद हैं।
फैसले से पहले की जटिलताएं
पाकिस्तानी अदालत ने दिसंबर 2024 में इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि, इस फैसले को तीन बार टाला जा चुका था। इमरान खान ने फैसले में देरी को लेकर सवाल उठाए थे और इसे राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सजा उन्हें राजनीतिक दबाव बनाने के लिए दी जा रही है।
पहले से दोषी ठहराए गए हैं इमरान खान
यह सजा इमरान खान के लिए चौथा बड़ा झटका साबित हुई है। इससे पहले, जनवरी 2023 में इमरान खान को सरकारी उपहारों की बिक्री, सरकारी रहस्यों को लीक करने और गैरकानूनी शादी से जुड़े तीन मामलों में दोषी ठहराया जा चुका था।