एडीए की कार्रवाई
एडीए की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण को तुरंत रोकने के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के तहत कार्यवाही की। सहायक अभियंता और अवर अभियंता की देखरेख में प्राधिकरण की टीम ने सचल दस्ते और जेसीबी की सहायता से ताजगंज वार्ड के खसरा संख्या-627, 629 पर बने इस अवैध कॉलोनी के निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
यह कॉलोनी शमशाबाद रोड के पास बरौली अहीर ब्लॉक भवन के पीछे बनाई जा रही थी, और प्राधिकरण ने इसे बिना किसी वैध अनुमति के विकसित किया जा रहा पाया।
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण की सख्ती
आगरा विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण का कहना है कि इस तरह के अवैध निर्माण न केवल शहरी योजनाओं और विकास को प्रभावित करते हैं, बल्कि इनसे संबंधित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता भी खराब होती है। ऐसे निर्माणों से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भविष्य में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ और सख्ती
एडीए ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह के अवैध निर्माण में शामिल न हों और ऐसे मामलों की सूचना तुरंत प्राधिकरण को दें। प्राधिकरण का कहना है कि वे भविष्य में और भी सख्त कदम उठाएंगे ताकि शहर में योजनाबद्ध और संरचित विकास सुनिश्चित हो सके।