आगरा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा द्वारा 9 मार्च 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
समीक्षा बैठक
2 मार्च 2024 को एडीएम/एफआर और अपर पुलिस आयुक्त/ट्रैफिक के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता श्री अमरजीत सिंह, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जिला जज, आगरा और डॉ. दिब्यांनन्द द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा ने की।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने, आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ दिलाने, और पुलिस विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत आगरा को नोटिस तामील करने के निर्देश दिए गए।
लोक अदालत का लाभ
जिन वादकारियों के वाद राजस्व न्यायालयों, पुलिस आयुक्त के न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक न्यायालयों और सभी खंड विकास कार्यालयों में लंबित हैं, वे संबंधित कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
वादों का निस्तारण प्री-लिटिगेशन स्तर पर और लंबित वादों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति और आपसी समझौते के माध्यम से किया जा सकता है।
विधिक जानकारी
किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी के लिए, आप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-419-0234 और 15 100 पर संपर्क कर सकते हैं।
अधिक जानकारी
डॉ. दिब्यांनन्द द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा।